पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, नहीं तो 30 अप्रैल से तीन साल की जेल!

दि राइजिंग न्यूज। 28 अप्रैल 2025 । नई दिल्ली ।  पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें देश से निकल जाने का सख्त आदेश जारी किया था। सरकारी आदेश के अनुसार, सार्क वीजा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 26 अप्रैल तक भारत से बाहर निकलना जरूरी था, जबकि मेडिकल वीजा रखने वालों को 29 अप्रैल 2025  तक का समय निर्धारित किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक देश से जा रहे हैं लेकिन बहुतेरे ऐसे भी हैं जो देखा जाएगा की रीति के सहारे चल रहे हैं। सरकार ने आदेश को हल्के में लेने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि तय मियाद पूरी होने के बाद ऐसे नागरिक पकड़े गए तो उन्हें तीन साल की जेल, तीन लाख का जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी।  

पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, नहीं तो 30 अप्रैल से तीन साल की जेल!

दि राइजिंग न्यूज। 28 अप्रैल 2025 । नई दिल्ली । 

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें देश से निकल जाने का सख्त आदेश जारी किया था। सरकारी आदेश के अनुसार, सार्क वीजा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 26 अप्रैल तक भारत से बाहर निकलना जरूरी था, जबकि मेडिकल वीजा रखने वालों को 29 अप्रैल 2025  तक का समय निर्धारित किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक देश से जा रहे हैं लेकिन बहुतेरे ऐसे भी हैं जो देखा जाएगा की रीति के सहारे चल रहे हैं। सरकार ने आदेश को हल्के में लेने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि तय मियाद पूरी होने के बाद ऐसे नागरिक पकड़े गए तो उन्हें तीन साल की जेल, तीन लाख का जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी।  

क्या है सरकार का आदेश?

  • भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

  • अगर कोई 30 अप्रैल से अवैध रूप से भारत में पाया गया तो उसे तीन साल की सजा, या ₹3 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों भुगतने होंगे।

  • यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता 2023 और फॉरेनर्स एक्ट के तहत होगी।

मेडिकल वीजा धारकों के लिए भी अलर्ट

  • जिन पाकिस्तानियों के पास मेडिकल वीजा है, उनके लिए भी राहत नहीं है।

  • मेडिकल वीजा भी अब केवल 29 अप्रैल 2025 तक ही वैध रहेगा।

  • इसके बाद मेडिकल वीजा भी निरस्त माना जाएगा।

 डिपोर्टेशन की तैयारी तेज

  • गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 30 अप्रैल के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को चिह्नित कर डिपोर्ट किया जाए।

  • एयरपोर्ट, सीमावर्ती इलाकों और बड़े शहरों में विशेष निगरानी दल सक्रिय कर दिए गए हैं।

  • विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान दूतावास को भारत सरकार के निर्णय की सूचना औपचारिक रूप से दे दी है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।