सोशल मीडिया पोस्ट पर ऋचा चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, जानिए पूरा मामला

सोशल मीडिया पोस्ट पर ऋचा चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, जानिए पूरा मामला

सोशल मीडिया पोस्ट पर ऋचा चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, जानिए पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में “डिजिटल विजिलेंटिज़्म” और “ट्रायल बाय सोशल मीडिया” जैसे गंभीर मुद्दों पर चिंता जताई।

दरअसल, यह पूरा विवाद एक फ्लाइट में कथित छेड़छाड़ के आरोप से जुड़ा है। एक महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए उसका नाम, फोटो और अन्य निजी जानकारी साझा कर दी थी। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए इसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।

इसी दौरान ने भी उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए टिप्पणी की, जिसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था, उसने इन सभी पोस्ट्स को मानहानिकारक बताते हुए अदालत का रुख किया।

मामले की सुनवाई के दौरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना किसी जांच के किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए किसी को “गुनहगार” घोषित करना न्याय व्यवस्था के खिलाफ है और इससे निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है।

कोर्ट ने विशेष रूप से सार्वजनिक हस्तियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनके पोस्ट का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने इस तरह के मामलों को “पब्लिक शेमिंग” और भीड़तंत्र को बढ़ावा देने वाला बताया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवादित और मानहानिकारक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में इस तरह की पोस्ट करने से बचने की सलाह भी दी गई। अभिनेत्री की ओर से बताया गया कि संबंधित पोस्ट पहले ही हटाया जा चुका है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें आगे सावधानी बरतने को कहा।

यह मामला एक अहम संदेश देता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सच नहीं होती। बिना तथ्य जांचे किसी के खिलाफ आरोप लगाना या उसे आगे बढ़ाना गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है। अदालत ने साफ किया कि न्याय का फैसला केवल कोर्ट में होगा, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।